Nainital ….. हाई कोर्ट ने हल्द्वानी के बनभूलपुरा बवाल व हिंसा मामले के 22 और आरोपितों की जमानत मंजूर कर ली है। इससे पहले कोर्ट 50 से अधिक आरोपितों की जमानत मंजूर कर चुकी है। पिछले दिनों कोर्ट ने आरोपितों के मामले में सुनवाई पूरी कर निर्णय सुरक्षित रख लिया था, जिसे आज सुनाया गया।
मंगलवार को वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ ने निर्णय पारित किया। याचिकाकर्ताओं की ओर से सत्र न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई थी। कहा गया कि पुलिस ने उनके विरुद्ध 90 दिन के भीतर निचली अदालत में आरोप पत्र दाखिल नहीं किया है और न ही रिमांड बढ़ाने के लिये कोई स्पष्ट कारण बताया गया। कोर्ट ने उनकी रिमांड बढ़ा दी और उनकी जमानत खारिज कर दी। इस वजह से आरोपितों के वैधानिक अधिकारों का हनन हुआ। कोर्ट ने मजिस्ट्रेट के उस आदेश को भी नियमविरुद्ध माना, जिसमें आरोपपत्र दाखिल करने को अतिरिक्त समय दिया गया, जबकि दंगे के मुख्य आरोपित की अब तक जमानत नहीं हुई है। आरोपितों के विरुद्ध पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था।
दूसरी ओर सरकारी पक्ष की ओर से कहा गया कि पुलिस के पास पर्याप्त आधार और कारण हैं। निचली अदालत के पास रिमांड बढ़ाने का अधिकार है। नियमानुसार ही आरोपितों की रिमांड बढ़ाई गई है। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद जावेद कुरैशी, मोहम्मद समीर चांद,अयाज अहमद, भोला उर्फ सोहेल, समीर पाशा, सोएब, शहनवाज उर्फ शानू, फैजान, रईस अहमद अंसारी उर्फ दत्तू, अब्दुल माजिद, मोहम्मद नईम, साजिद, सगीर अहमद, इशरार अली, शानू इलियाज राजा, रईस इलियाज बिट्टू, मोहम्मद इलियाज मैकू, शाहनवाज, जुनैद, मोहम्मद सुएब, मोहम्मद अयान मलिक, मोहम्मद अनस आदि की जमानत मंजूर कर ली। बचाव पक्ष के अधिवक्ता सीके शर्मा के अनुसार आरोपित पिछले साल फरवरी मार्च से जेल में बंद हैं। जुलाई में जमानत खारिज होने के बाद आरोपितों ने उच्च न्यायालय में जमानत याचिका दायर की थी।