Harish singh : रायपुर निवासियों की शिकायत पर डीएम सविन बंसल ने जनहित में आबादी में स्थित गैस एजेंसी के गोदाम पर बड़े वाहनों से गैस सिलिंडरों के परिवहन पर रोक लगाई थी। साथ ही कहा था कि 288 गैस सिलिंडर क्षमता वाले वाहनों से इनका परिवहन करें। लेकिन तेल कंपनी इंडेन आयल ने डीएम के आदेश के विरुद्ध जिला न्यायालय में याचिका दायर की। जिस पर जिला न्यायालय ने डीएम के आदेश को यथावत रखते हुए याचिका खारिज कर दी। अब किसी भी आबादी वाले क्षेत्र में स्थित गैस गोदाम में बड़े वाहन से गैस आपूर्ति नहीं होगी।
दरअसल, 18 जनवरी को लेन नंबर सात फ्रेंड्स कालोनी, तपोवन रोड रायपुर के निवासियों ने डीएम को शिकायती पत्र सौंपकर बताया था कि क्षेत्र में इंडेन गैस का गोदाम है। यह उस समय बना था जब यहां आबादी नहीं थी। अब वहां पूरी कालोनी बस चुकी है। गैस गोदाम में रोज बदल-बदल कर ट्रक आते हैं, जिसमें लगभग 300-400 सिलेंडर होते हैं और कालोनी के अंदर मार्ग संकरा होने के कारण किसी न किसी घर की बाउंड्री व छज्जा टूटता है। इससे कभी भी कोई बड़ी घटना हो सकती है। डीएम ने शिकायत का संज्ञान लेकर एसडीएम और जिला पूर्ति अधिकारी को जांच के निर्देश दिए। जांच में मामला सही निकला और पता चला कि यह गैस गोदाम दून वैली सहकारी समिति की ओर से संचालित मेसर्स सहकारी बाजार गैस सेवा का गोदाम है। जिस पर लगभग 11,500 से अधिक उपभोक्ता पंजीकृत हैं। एजेंसी का गैस गोदाम ब्लाक कार्यालय रायपुर के सामने रोड से लगभग 300 फीट अंदर स्थित है। इंडेन आयल कार्पोरेशन की ओर से इस गोदाम पर 360 सिलिंडर क्षमता वाले बड़े वाहनों से गैस की आपूर्ति की जा रही है। डीएम ने जनहित एवं सुरक्षा कारणों के दृष्टिगत विस्फोटक अधिनियम एवं नियमों के तहत इस गोदाम पर छोटे ट्रकों (288 गैस सिलिंडर क्षमता वाले वाहनों) से आपूर्ति का निर्देश दिया। जिसे अब जिला न्यायालय ने भी सही ठहरा दिया है।
डीएम ने लगाई आबादी वाले क्षेत्र में बड़े वाहन से सप्लाई पर रोक
